सोलर पम्प पर जीएसटी अब 12 प्रतिशत की जगह हुआ पाँच प्रतिशत, सोलर पंप संयंत्र लगाना हुआ और आसान

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सोलर पम्प पर जीएसटी अब 12 प्रतिशत की जगह हुआ पाँच प्रतिशत, सोलर पंप संयंत्र लगाना हुआ और आसान

प्रतापगढ़, 10 अक्टूबर। उद्यान विभाग के उपनिदेशक रामकिशन वर्मा राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान- कम्पोनेंट-बी के तहत उद्यानिकी/कृषि के लिए सिंचाई हेतु 3 से 7.5 एच पी क्षमता के सोलर पम्प संयंत्र उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को अनुदान पर स्थापित कराये जा रहे है। उद्यानिकी आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार सौर उर्जा पम्प संयंत्रों की दरो पर गत 22 सितंबर से नवीन जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयी हैं, जिससे सौलर पम्प संयंत्र कि कुल लागत में 7 प्रतिशत की कमी हुई है। सोलर पम्प की निर्धारित इकाई लागत कम होने से कृषको द्वारा जमा करायी जाने वाली 40 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि में भी कमी हुई है। अब यह कृषक हिस्सा राशि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की क्षमता, कन्ट्रोल पेनल एवं सरफेस व सबमर्सीबल मोटर के स्पेसिफिकेशन अनुसार 3 एच पी हेतु राशि रूपये 4,200 से 6,245, 5 एच पी हेतु राशि रुपये 5,500 से 8,200, 7.5 एच पी हेतु 7700 से 10757 तथा 10 एच पी सोलर संयंत्र स्थापना के लिए 14,750 से 16,795 रुपये तक कम जमा कराये जायेगें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को सोलर संयंत्र स्थापना हेतु राशि रूपये 45000 का अतिरिक्त अनुदान देय है। वर्ष 2025-26 हेतु जिले के कृषक श्रेणीवार, सामान्य श्रेणी के 760, अनुसूचित जाति के 40 एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु 1000 इस प्रकार कुल 1800 सौर ऊर्जा पम्प स्थापना के लक्ष्य आवंटित हुए है।

__________

Kanthal Media
Author: Kanthal Media

Pratapgarh

Leave a Comment