जिला चिकित्सालय में पार्किंग शुल्क हटाने को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से बीते 3 दिन से किये जा रहे मौन विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को असमंजस में ला दिया था, प्रदर्शनकारी पार्किंग शुल्क हटाने का लिखित में आश्वासन चाहते थे लेकिन प्रशासन झुकने को तैयार नहीं था,अब टकराव की स्थिति को टालने के लिए कलेक्टर के आदेश पर पार्किंग शुल्क वसूलने का ठेका ही निरस्त कर दिया गया,ठेकेदार पर पार्किंग शुल्क वसूलने में अनियमितता बरतने पर यह कार्रवाई की गई है
जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं संबंधी प्राप्त शिकायत पर कलक्टर डॉ अंजलि राजोरिया द्वारा गठित कमेटी ने जांच की। जांच उपरांत कमेटी ने पाया कि पार्किंग संचालन कार्य निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है तथा शर्तों का उल्लंघन हुआ है।

इस पर कमेटी ने आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 80 एवं आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 46 के प्रावधान अनुसार बकाया निविदा राशि की वसूली, धरोहर राशि जब्त करने तथा निविदा निरस्त करने की अभिशंसा की।
कमेटी की अभिशंसा पर पीएमओ ने तत्काल प्रभाव से निविदा निरस्त करने के निर्देश दिए है।

Author: Kanthal Media
Pratapgarh
